दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी करने और ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को “यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की है”।
न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया और दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य व्यक्तियों ने बिना पात्रता के ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत लाभ उठाया है। यूपीएससी ने बुधवार को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। न्यायाधीश ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि उन्हें “गिरफ्तारी का खतरा” है।