जौनपुर ।सुदामा पत्नी स्व० भैयालाल निवासी ग्राम कुरनी तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर की मृत्यु 01 अक्टूबर 2017 को सड़क दुर्घटना में हो गयी थी। तत्पश्चात् मृतका के पुत्रगण द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत नॅशनल इन्श्योरेन्स क० लि० जौनपुर में सहायता धनराशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। नॅशनल इन्श्योरेन्स क० लि० जौनपुर द्वारा सम्यक तथ्यो का अवलोकन किये बिना यह उल्लेख करते हुए कि परिवार रजिस्टर एवं मृत्यु प्रमाणपत्र का भौतिक सत्यापन करने पर सरसरी तौर पर फर्जी घोषित करते हुए दिनांक 18 जून 2024 को उक्त दावा निरस्त कर दिया गया।
उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में प्रकरण का पुनः परीक्षण उपजिलाधिकारी मछलीशहर से कराया गया।
उपजिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु दिनांक 01 अक्टूबर 2017 अंकित है जो दावा प्रस्तुत करते समय संलग्न दस्तावेजो यथा कुटुम्ब रजिस्टर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दिनांक 01 अक्टूबर 2017 अंकित है। उपजिलाधिकारी मछलीशहर द्वारां उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सुदामा के आनलाईन मृत्यु प्रमाणपत्र को सही पाये जाने पर मृतका के पुत्र संदीप कुमार पुत्र स्व० भैयालाल निवासी ग्राम कुरनी तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर को मु० 5,00,000-00 का भुगतान किये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक, नेशनल इन्श्योरेन्स क० लि० जौनपुर को निर्देशित किया गया।
मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुक्रम में पूर्व लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने के कम में 08 वर्षों की सुधी प्रतीक्षा के बाद जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा मृतका सुदामा देवी के पुत्र संदीप कुमार पुत्र स्व० भैयालाल निवासी ग्राम कुरनी तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत दावा स्वीकृत करते हुए बीमा कम्पनी को मु० 5,00,000-00 का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरणों को निस्तारित करते हुए लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओ का लाभ प्रदान कराया गया।