By – Tanya Mahajan
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा के मार्ग खान-पान की दुकानों को लेकर यूपी-उत्तराखंड सरकार के फैसले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर विराम लगाते हुए यह आदेश दिया.
दरअसल इससे पहले कावड़ यात्रा मार्ग में खान-पान की दुकानों को मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था। इसकी घोषणा 3 राज्यों- यूपी, उत्तराखंड और एमपी की सरकार ने की थी। इस आदेश के चलते कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी थी |
याचिकाकर्ताओं में एनजीओ, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कई अन्य शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह आदेश अल्पसंख्यकों की पहचान करके और उनका आर्थिक बहिष्कार करके विभाजन पैदा करेगा। इस आदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी बहस हुई है|
लेकिन अब SC ने आखिरकार अगले आदेश तक इस पर अंतरिम रोक लगा दी है|कोर्ट ने कहा है कि के खान-पान की दुकानों मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको यह प्रदर्शित करना होगा कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं- शाकाहारी या मांसाहारी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी में नोटिस जारी किया है|
कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने को कहा है|मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी|