योगी मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी राहत
लखनऊ। योगी कैबिनेट ने पंचायतों के आरक्षण की नियमावली पर मुहर लगा दी है। इसके बाद जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा। इसी के साथ अब मार्च में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दी। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए होने वाले आरक्षण नियमावली को भी तय कर दिया है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन किया गया है। इसके जारी होते ही यह स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सा गांव अनारक्षित है और कौन सा गांव किस जाति के लिए आरक्षित हुआ है।
आरक्षण सूची जारी होने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। गौरतलब है कि प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव की तैयारी है। इसके लिए 17 मार्च से पहले आरक्षण की सूची आनी थी। इस सूची के आने से पहले सरकार ने आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था, अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी।
कैबिनेट ने इसके साथ ही कौशाम्बी में निमार्णाधीन 15 स्वीट गेस्ट हाउस से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। कैबिनेट ने नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है।
यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सरकार ने यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। यूपी शैक्षिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 पर सहमति जताने के साथ बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।
चक्रानुक्रम होगा आरक्षण
आरक्षण के फार्मूले के अनुसार पंचायतों में चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू होगी जिसमें पहले एससी फिर ओबीसी, महिला और फिर सामान्य सीट होती है। इस आरक्षण व्यवस्था में सरकार ने 2015 में जो संशोधन किया था उसे कैबिनेट बैठक में डिलीट कर दिया गया है। यानी अब यूपी में जब पहली बार पंचायत चुनाव हुए 1995 के अनुसार ही आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पंचायती राज इस फार्मूले को लेकर शासनादेश जारी कर देगा और फिर 17 मार्च से पहले आरक्षण का काम पूरा कर विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों में निर्धारित किए गए आरक्षण की सूची सौप देगा और फिर निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर देगा।