शांति व्यवस्था के मद्देनज़र लखनऊ में धारा-144 लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ पीयूष मोर्डिया ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों या भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों या संगठनों द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में किसान आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की प्रबल संभावना है, जिससे शांति-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अप्रैल में हैं यह त्यौहार

गौरतलब है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रुप से प्रभावित कर रहा है। 13 को चेटी चन्द जयन्ती एवं चैत्र नवरात्रि प्रारम्भ, 14 को अम्बेडकर जयन्ती एवं माह रमजान प्रारम्भ, 17 को चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 को रामनवमी व 25 को महावीर जयन्ती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

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