बंगाल के चार नेताओं को नजरबंद रखे जाने का दिया था आदेश
नई दिल्ली। नारदा स्टिंग मामले में बीते सोमवार को चार तृणणूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को नजरबंद रखे जाने फैसला सुनाया। इसी बीच हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसी के साथ ही हाईकोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है उसे भी टालने की मांग भी की है।
हाउस अरेस्ट करने के दिए थे आदेश
बता दें कि हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला पांच जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश दिए थे।
‘यह सुनवाई आज न हो’
इस मामले मे कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच के द्वारा आज सुनवाई की जाएगी। लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि यह सुनवाई आज न हो।
फिलहाल हाउस अरेस्ट ही रहेंगे
शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि मामले में आरोपी बंगाल सरकार के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट ही रहेंगे।