नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चार IAS अफसरों और एक रिटायर्ड IAS अफसर को जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए सजा सुना दी है। बता दें कि अवमानना का ये मामला 10 फरवरी, 2017 का है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी आदित्य नाथ दास समेत 3 आईएएस अधिकारियों को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला हैं।
कोर्ट ने दी IAS अफसरों को सजा
बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में IAS अफसर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू राजू, नेल्लौर के डीएम केवीएन चक्रधर बाबू, पूर्व डीएम एमवी शेषगिरी बाबू और रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह कोर्ट की अवमानना के दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस बट्टू देवानंद ने गुरुवार को 4 आईएएस अफसरों और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के मामले में तल्लपका सावित्रम्मा की याचिका पर फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है
हाई कोर्ट ने शमशेर सिंह रावत और मनमोहन सिंह को एक महीने की सजा सुनाई है जबकि अन्य तीन को कोर्ट के आदेश के मुताबिक दो हफ्ते तक जेल में रहना होगा। कोर्ट ने पांचों अधिकारियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
याचिकाकर्ता तल्लपका सावित्रम्मा के वकील सी वाणी रेड्डी के मुताबिक, जस्टिस बट्टू देवानंद ने अफसरों की सजा को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि दोषी अफसर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।