
झांसी, 11 जुलाई:
झांसी में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उस स्थिति में सुनाया जब वादी और गवाह अपने बयानों से मुकरे गए थे। बावजूद इसके, अभियोजन की ठोस पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा दी।
मामला झांसी के बंगला घाट कोरियों के मंदिर के पास का है, जहां 3 जुलाई 2020 को सपना नामक महिला ने थाना कोतवाली में अपने पिता हरिमोहन वर्मा उर्फ टेंपू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अपनी पत्नी गायत्री से स्कूल की नौकरी छोड़ने और शराब के लिए पैसे देने का दबाव बनाता था। आए दिन के झगड़ों के चलते एक दिन उसने गायत्री पर ईंट से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी राजू साहू और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में घायल गायत्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब वादी और गवाह मुकर गए, तब जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकांत श्रीवास्तव और सहायक अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी हरिमोहन वर्मा उर्फ टेंपू को दोषी सिद्ध किया गया।