महिला कल्याण विभाग द्वारा किया गया जागरूकता कार्यक्रम

हरदोई। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत आज राजकीय आईटीआई कॉलेज में छात्र-छात्राओं को पोक्सो अधिनियम पर विशेष जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बाल सभा, बाल विवाह, बाल यौन शोषण की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

विशेषज्ञों ने कहा कि बाल सभाएँ न केवल बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती हैं, बल्कि समुदायों में बाल संरक्षण के प्रति एक मजबूत और सहभागी दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती हैं। इससे बाल विवाह और बाल शोषण जैसी हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।

कार्यक्रम में महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं—बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना—के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस मौके पर कॉलेज के अध्यापक और अध्यापिकाएँ मौजूद रहे। वन स्टॉप सेंटर से सुरभि सिंह तथा हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन से संध्या भी उपस्थित रहीं।