बांके बिहारी के गोस्वामी ने हाई पावर्ड कमेटी के विरुद्ध हाईकोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका

हाई पावर्ड कमेटी के 13 सदस्यों को बनाया व्यक्तिगत प्रतिवादी

वृंदावन। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़े विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। मंदिर के सेवायत गौरव गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमेटी द्वारा मंदिर की सेवापूजा से जुड़ी आचार्य प्रणीत परंपरा में मनमाना हस्तक्षेप किया जा रहा है।

यह याचिका गौरव गोस्वामी बनाम जस्टिस अशोक कुमार (सेवानिवृत्त) सिविल कंटेंप्ट नंबर 5608/2025 के नाम से दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत नंबर 37 में 7 अक्टूबर को फ्रेश सीरियल नंबर 3 पर निर्धारित है।

गौरव गोस्वामी ने याचिका में हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार (सेवानिवृत्त) सहित कुल 13 सदस्यों को व्यक्तिगत प्रतिवादी बनाया है। इनमें सेवानिवृत्त जिला जज मुकेश कुमार, जिला न्यायाधीश विकास कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन शिप्रा दुबे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जगप्रवेश, एमवीडीए उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह, अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. स्मिता कुमार, तथा मंदिर सेवा से जुड़े शैलेंद्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी और विजय कृष्ण गोस्वामी के नाम शामिल हैं।

🟫 विधि विशेषज्ञ की राय:
अधिवक्ता कुंजबिहारी वर्मा ने बताया कि संविधान के तहत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई निर्णय उसकी धार्मिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों ने भी इसी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया है।