एक छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, अपना SIR फॉर्म अवश्य जमा करें — अशोक अग्रवाल

कछौना (हरदोई)। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता दो अलग-अलग स्थानों पर गणना प्रपत्र न भरे। ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत रहे।

मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं तथा जिन लोगों के नाम दो जगह दर्ज हैं, उन्हें केवल एक स्थान पर ही फॉर्म जमा करने की सलाह दी गई है। डिजिटल माध्यमों से इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है।

फॉर्म भरने के लिए आवश्यक विवरणों में फोटो, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता-पिता का नाम शामिल है। आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र देना वैकल्पिक है। जिनका वोट अभी तक नहीं बना है, वे 9 दिसंबर से फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्रों के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। मतदाता अपना फॉर्म 4 दिसंबर तक अवश्य जमा करें।

दस्तावेजों के रूप में केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र, पेंशन आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र, भूमि/मकान आवंटन पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, आधार कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज पर्याप्त माना जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भेजे जा सकते हैं।