एनआईए कोर्ट ने लखनऊ अल-क़ायदा साज़िश केस में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया

लखनऊ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने लखनऊ अल-क़ायदा टेरर कॉन्स्पीरेसी केस में दो और अभियुक्तों—मोहम्मद मुस्तक़ीम और शकील—को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्त लखनऊ के निवासी हैं।

अदालत ने दोनों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी के आरोप में 20 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एनआईए ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

इससे पहले 30 अक्टूबर 2025 को अदालत इसी केस में एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मोइद को दोषी करार दे चुकी है।

एनआईए के अनुसार यह मामला 11 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया था कि अल-क़ायदा का सदस्य उमर हलमंदी, लखनऊ में अल-क़ायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के लिए कट्टरपंथ फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती में सक्रिय था।
पूरी जांच के बाद एनआईए ने कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ एक मुख्य और एक अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की थी।