
गोला गोकर्णनाथ–खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी में बहुचर्चित फ़र्ज़ी मर्डर केस का फैसला 11 दिसंबर 2025 को आने की संभावना जताई जा रही है। इस केस को लेकर पूरे जनपद में चर्चा तेज है कि आखिर जीजा या साला, किसके खिलाफ अदालत का फैसला जाएगा और किसे जेल की राह देखनी पड़ेगी।
मामला ग्राम रमपुरवा मजरा दरियाबाद थाना भीरा के निवासी मुस्तफा पुत्र गफूर से जुड़ा है। मुस्तफा ने 27 जून 2023 को अदालत में शिकायती वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदा पत्नी की फ़र्ज़ी हत्या दर्शाते हुए अपने सगे साले बरकत अली अंसारी और उनके दो पुत्रों पर हत्या का आरोप लगाया था।
वाद के दौरान वादी के बयान और तीन गवाहों की गवाही दर्ज होने के बाद अब केस अंतिम चरण में है। इस मामले की गंभीरता और इसमें लगे आरोपों के कारण जनपद की निगाहें 11 दिसंबर को आने वाले जजमेंट पर टिकी हुई हैं।
इस संबंध में आरोपी पक्ष के बरकत अली अंसारी ने कहा कि—
“किसी इंसान का क़त्ल करना, इंसानियत का क़त्ल करने के बराबर है। इंसान के क़ातिल की जगह जेल है। कानून की नजर में क़ातिल की सज़ा फांसी या उम्रकैद होती है।”
उन्होंने आगे कहा—
“सत्य मेव जयते — सत्य की कभी मौत नहीं होती। सत्य विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है और असत्य पराजित होकर सत्य के सामने ढेर हो जाता है।”
अब देखना यह है कि अदालत के फैसले के बाद असली दोषी कौन ठहरता है—पति का आरोप सही साबित होगा या साले का सत्य उजागर होगा—इस पर पूरा जिला अपनी नज़रें टिकाए हुए है।