आबादी की बेशकीमती जमीन पर दबंगों का कब्जा, समाजसेवी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

फतेहपुर-बाराबंकी। नगर पंचायत बेलहरा में आबादी की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आबादी की भूमि को हिबानामा (दानपत्र) के जरिए अपने भाई के नाम कर दिया। इस मामले को लेकर एक क्षेत्रीय समाजसेवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच व दोषियों के खिलाफ विधिक व दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।
मामला नगर पंचायत बेलहरा का है, जहां जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इसी भ्रष्ट परंपरा का लाभ उठाते हुए मोहल्ला भटुवामऊ निवासी मुश्ताक अहमद पुत्र अनवर अली ने अपनी दबंगई के बल पर आबादी की बेशकीमती जमीन पर गुमटी रखकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त भूमि की कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी जा रही है।
इस पूरे मामले में क्षेत्र में न्याय के पुरोधा माने जाने वाले समाजसेवी अल्ताफ हुसैन पुत्र स्व. आशिक हुसैन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बताया कि नगर पंचायत बेलहरा में बाबा साहब मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित गाटा संख्या 804 की भूमि राजस्व अभिलेखों में आबादी के नाम दर्ज है। इस भूमि के आधे हिस्से में मंदिर की दुकानों की लगभग 40 वर्ष पुरानी नींव है, जिस पर वर्तमान में दुकानें निर्मित हो चुकी हैं, जबकि शेष आधे हिस्से में धोबियों का कब्रिस्तान मौजूद है।
आरोप है कि वर्ष 2011 में राजा मो. अमीर व मो. खां ने इस बेशकीमती आबादी की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया था, जिसका समाजसेवी ने आमरण अनशन कर कड़ा विरोध किया था। उस दौरान वादी राजा की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने पुनः न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है।
समाजसेवी अल्ताफ हुसैन का आरोप है कि मुश्ताक अहमद ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लगभग 18 वर्षों से वहां मौजूद सीधे-साधे व्यक्ति फारूक अंसारी की गुमटी को अपनी बताते हुए अपने सगे बड़े भाई मो. जाफर के नाम हिबानामा कर दिया। जबकि सरकारी अभिलेखों में न तो मुश्ताक अहमद का कोई अधिकार है और न ही वह इस भूमि का वैध दावेदार है। सूत्रों के अनुसार दबंग इस कथित हिबानामे के आधार पर जमीन को बेचने की योजना भी बना रहे हैं।
समाजसेवी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि फर्जी हिबानामा करने वाले मुश्ताक अहमद, क्रेता मो. जाफर तथा हिबानामे के गवाह शिव पल्टन और मुजीब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर समयबद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अवैध कब्जे को नहीं रोका गया तो विवाद बढ़ सकता है और किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।
इस संबंध में एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है, शिकायत मिलने पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी मोपुर खाला आशुतोष मिश्रा ने कहा कि शिकायत की जानकारी प्राप्त हुई है, जांच-पड़ताल के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।