अमर भारती : दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नर्सों के लिए एक समान वेतन और अन्य लाभ देने को कहा गया है। बता दें कि यह आदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने सरकार से इस फैसले को जल्द लागू करने के लिए कहा है।
दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केंद्र सरकार की कमेटी ने दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों में नर्सों को 20 हजार वेतनमान देने की बात कही है। इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालो के नियम अनुसार देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संजोय घोष ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले ही निजी अस्पतालो को इस नियम के अनुसार काम करने के लिए कह चुकी है। हालांकि निजी अस्पताल भी कई बार अपनी तरफ से इस फैसले का विरोध कर कड़ी चुनौती दे चुके है।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अब और कुछ करने की जरुरत नहीं है। दिल्ली सरकार अब इस फैसले को ज्यादा समय तक टाल नहीं सकती है।