अमर भारती : दिल्ली में बिजली चोरी करने वाले 21 लोगों की प्रॉपर्टी को कड़कड़डूमा स्थित विशेष अदालत ने सील करने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिया है कि वे इन परिसरों को सील करने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराएं। इस आदेश के बाद आधा दर्जन लोगों को संपत्ति बिजली चोरी के मामले में सील कर दिया गया है। ये लोग पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, उस्मानपुर, न्यू उस्मानपुर, गोकुलपुर, भजनपुरा और वेलकम कॉलोनी के रहने वाले हैं।
गौरतलब है कि हर्ष विहार निवासी बबलू के बिजली चोरी मामले में स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज देवेंद्र कुमार शर्मा ने आदेश में कहा है कि ऐसा लगता है कि सेटलमेंट की रकम का भुगतान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। अब ऐसे में आईओ, टीम मेंबर के सहयोग से उन परिसरों को सील कर दें, जिनका निरीक्षण किया गया था। जज ने अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को भी निर्देश दिया कि वे निरीक्षण किए गए परिसरों को सील करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराएं।