अमर भारती : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि राजधानी की जिन इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों व नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर कड़े कदम उठाए जा सकते है। और अगर जरूरत पड़े तो इन्हें सील भी कर दिया जाएगा। यह सख्त आदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दमकल विभाग व नगर निगमों को दिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस याचिका में आजादपुर क्षेत्र में बनी दो इमारतों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी।
याचिका का आरोप था कि इन इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भी संबंधित विभाग इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। होटलों व गेस्ट हाउस मालिकों को अग्निशमन यंत्रों को लगाने का निर्देश कुछ समय पहले ही जारी किया गया था।
गौरतलब है कि करोलबाग के होटल अर्पित में फरवरी में लगी भीषण आग में झुलसकर 17 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद राजधानी के सभी होटलों व गेस्ट हाउस में आग से सुरक्षा इंतजाम का ध्यान रखा जा रहा है।