अमर भारती : आजकल देश में जो हिंसा की घटनाएं हो रही है उसे लेकर सरकार काफी सख्त होती दिखाई दे रही है और इसे लेकर अब सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक आदेश जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है। मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली और देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी है।
जानकारी के अनुसार बुधवार के दिन कुछ टीवी चैनलों ने संसद में पेश हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह नियम लागू किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पहले भी कई मौकों पर मंत्रालय ने निजी उपग्रह चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 और उसके बाद बने नियमों के अनुसार कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है।
परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसी किसी भी चीज को प्रसारित न करने की सलाह दी है जो हिंसा भड़का सकती है या जिसमें कानून एवं व्यवस्था का पालन न किया हो। मंत्रालय ने देश की अखंडता को खत्म करने वाली किसी भी सामग्री के खिलाफ भी आगाह किया।
परामर्श में चैनलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन संहिताओं का उल्लंघन करने वाली कोई भी सामग्री को न दिखाया जाए। सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।