राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़ेबंदी में बंद विधायकों के वेतन-भत्ते रोकने से संबंध में आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़ेबंदी में बंद विधायकों के वेतन-भत्ते रोकने से संबंध में आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में उचित प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश विवेक सिंह जादौन की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.
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याचिका में कहा गया कि राजनीतिक गतिरोध के कारण पायलट गुट के 19 और मुख्यमंत्री गहलोत गुट के 102 विधायक गत 12 जुलाई से होटल में रुके हुए हैं.
जानकारी के अनुसार पायलट गुट के विधायक 19 कमरों में हरियाणा की होटल और सीएम गुट के विधायक दिल्ली रोड स्थित रिसोर्ट के 120 कमरों में रुके हुए हैं.
इन होटलों में हर तरह की अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद है. इन विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं.
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याचिका में कहा गया कि विधायक हर माह हजारों रुपए के वेतन और भत्ते ले रहे हैं. वहीं, विधायक बनते समय इनकी ओर से कर्तव्य निर्वहन की शपथ भी ली जाती है, लेकिन बाड़ेबंदी के चलते इन विधायकों का आमजन से संपर्क टूट चुका है. ऐसे में वे अपना कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं. इसलिए इनके वेतन और भत्ते रोके जाए.