चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने अगली सुनवाई में रासुका की मूल पत्रावली अदालत में पेश करने के लिए कहा है.
प्रयागराज: AMU में CAA और NRC पर भड़काऊ बयान देने के मामले में रासुका के कार्रवाई का सामने कर रहे डॉ कफील खान को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 अगस्त तय की है.
सोमवार को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता और सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा.
जिसके बाद चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने अगली सुनवाई में रासुका की मूल पत्रावली भी अदालत में पेश करने के लिए कहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के अंदर फैसला लेने को कहा है.
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कफील खान की मां नुजहत परवीन ने उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus) दाखिल की है.
डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
इसी केस में जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए, जो अब तक दो बार बढ़ायी जा चुकी है.
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कौन हैं डॉ. कफील खान
डॉक्टर कफील खान अगस्त 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मामले के बाद चर्चा में आए थे. यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी.
उस वक्त संबंधित वॉर्ड के नोडल ऑफिसर रहे कफील खान को लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, बाद में इस मामले में उन्हें रिहा कर दिया गया था.