लखनऊ। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उप्र डा. सारिका मोहन ने बताया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उप्र में कनिष्ठ लिपिक या सहायक के तत्समय विज्ञापन में विवरणीय अर्हतायें तथा वर्तमान में उक्त पद हेतु वांछित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा आरक्षण इत्यादि पूर्णतया बदल जाने के कारण शासन के पत्र द्वारा ली गयी अनुमति के क्रम में वर्ष 2006, 2009 एवं 2011 में निर्गत किये गये विज्ञापनों को एतद्द्वारा द्वारा निदेशालय आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया हैं।
आदेश की प्रति उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है। डा सारिका ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष तत्समय आवेदन किया था, वे अपने आवेदन पत्र की फोटो कापी तथा बैंक अकाउन्ट की डिटेल यथा खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं सम्बन्धित बैंक की शाखा का नाम लिखते हुए निदेशक, बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार उप्र को आदेश जारी होने की 60 दिनों के भीतर आवेदन करने पर जमा की गई फीस वापस की जायेगी।