
बहराइच। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अक्षय त्रिपाठी ने जनपद में अस्थायी रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 03 मार्च 2026 की रात 10:00 बजे से 04 मार्च 2026 की शाम 05:00 बजे तक जनपद की सभी देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें तथा थोक एवं फुटकर लाइसेंस प्राप्त दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के दौरान प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।