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सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान योजना का लाभ- Amar Bharti Media Group राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य

सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान योजना का लाभ


#कृषक भाई पी0एम0-कुसुम सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान योजना का लाभ उठायें।

22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति

उप कृषि निदेशक श्री महेन्द्र सिंह ने जनपद के समस्त किसान भाइयों को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पी0एम0-कुसुम सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पम्प योजनान्तर्गत “पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पम्प पाओ’ के सिद्वान्त पर अनुदान दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि 03 एच0पी0 एवं 05 एच0पी0 कृषकों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण के साथ 03 एच0पी0 एवं 05 एच0पी0 के सोलर पम्प का विकल्प देना होगा।

योजना में 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे। सोलर पम्प लघु एवं सीमांत कृषकों को देय होंगे।

अति दोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों में सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषकों का चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र में उपलब्ध डीजल पम्प को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी की बचत हेतु सोलर पम्प से परिवर्तित किया जाएगा।

 

120 से 200 फुट तक जल

उप कृषि निदेशक ने बताया कि ऐसे पंजीकृत कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पम्प है एवं उनके स्थल विद्युत ग्रेड से 300 मी0 की दूरी पर स्थित हैं उन्हें पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

03 एच0पी0 एवं 05 एच0पी0 सोलर पम्प हेतु 120 से 200 फुट तक जल स्तर एवं 06 इंच ब्यास का क्रियाशील बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिये कृषक भाई किसी भी कार्यदिवस में नार्मल कम्पाउण्डा, शाहगंज स्थित उप कृषि निदेशक के कार्यालय में एवं तहसील स्तरीय उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।