बिहार पंचायत चुनाव : पंचायती राज विभाग के नए निर्देश जानकर आरोपी मुखिया भी चुनाव में भाग ले सकेंगे

Bihar Panchayat Election 2021 Notification Issued, Know Full Details

नई दिल्ली। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। वहीं योजनाओं से छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। ना ही अभी तक निंदा नहीं की गई है। ऐसे में मुखिया या पंचायत के प्रतिनिधि इस बार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं।

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने रोहतास जिले के चेनारी मोहल्ले के 10 प्रमुखों के मतदान पर रोक लगा दी है। हालांकि पंचायती राज विभाग ने पटना में आठ संक्रमित मुखी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनके मतदान पर रोक नहीं लगाई गई है।

चुनाव में मतदान करने में सक्षम

गौरतलब है कि पिछले महीने पटना के आठ प्रमुखों के चुनाव को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अभी तक पंचायती राज ने उनकी निंदा नहीं की है। ऐसे में उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने से मना नहीं किया जाएगा। इनमें पालीगंज, धनरुआ, पटना सदर, नौबतपुर और बिहटा प्रखंड के मुखिया हैं। उन पर नाली गली और जल जीवन हरियाली में मिले पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। साथ ही कई प्रमुखों पर प्रोजेक्ट के दौरान ज्यादा पैसे देने के आरोप लगाया गया है। वहीं, पंचायत जिले के सुझाव पर डीएम ने पिछले साल राज अधिकारियों को पत्र लिखकर इन मुखियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।

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