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Budget 2020: Income Tax में मिल सकती है राहत, 1.47 करोड़ Taxpayers को होगा फायदा !- Amar Bharti Media Group विशेष

Budget 2020: Income Tax में मिल सकती है राहत, 1.47 करोड़ Taxpayers को होगा फायदा !

अमर भारती: देश में खपत को बढ़ावा देने के लिए लोगों के पास पैसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार Budget 2020 में Individual Income Tax में कटौती के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय इन विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के सुझाव पर भी काम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।

एजेंडे में टैक्स स्लैब में बदलाव भी

सूत्रों के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव भी एजेंडा में है। सरकार मौजूदा Tax Slab को नए सिरे से तय कर सकती है। इसके तहत ढाई लाख रुपये तक की छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टैक्स सेविंग की सीमा बढ़ाने के भी विभिन्न ऑप्शन्स पर विचार कर रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए Tax Saving पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत एक साल में 50 हजार रुपये तक के इन्फ्रा बॉन्ड पर टैक्स सेविंग की सुविधा दी जा सकती है।

10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स

डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) से जुड़ी समिति ने 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 फीसद की दर से ही कर लेने का सुझाव दिया। इससे करदाताओं के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। इसके अलावा 10-20 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसद की दर से, 20 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की आय पर दो करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर 35 फीसद की दर से कर लेने की बात कही गई है।

1.47 करोड़ Taxpayers को होगा फायदा 

अगर इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो करीब 1.47 करोड़ Taxpayers 20 फीसद के स्लैब से 10 फीसद के स्लैब में आ जाएंगे। कार्यबल ने आयकरदाताओं के लिए छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये पर ही बना कर रखने की अनुशंसा की है।

2019-20 के बजट में नहीं हुआ था बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते समय Income Tax Slab और इनकम टैक्स के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। सभी करदाताओं को पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में 12,500 रुपये की छूट दी गई थी। इसके अलावा standard deduction को 50 हजार रुपये रखा गया था।