नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 (Motor Vehicle Act 1989) में संशोधन की तैयारी कर रही है, इसके लिए सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं. नियम में संशोधन के लिए परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
नियम में संशोधन के बाद विदेश में रहने वाले भारतीयों को फायदा होगा.
विदेश में रहने वालों को फायदा
वर्तमान नियम के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Permit या International Driving Licence) रिन्यू कराना मुश्किल होता है.
इसके लिए उन्हें भारत आना पड़ता है. संशोधन के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीय वहीं से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकेंगे.
केंद्र सरकार को मिल रही थी शिकायतें
केंद्र को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि विदेश यात्रा के दौरान या विदेश में रहते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के चलते उन्हें समस्या होती है और अभी इसका कोई मैकेनिजम नहीं है कि विदेश में रहते हुए आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकें. यही वजह है कि सरकार अब नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है.
विदेश से कैसे रिन्यु होगा लाइसेंस
मोटर यान नियम 1989 (Motor Vehicle Act 1989) में संशोधन के बाद विदेश में रहने वाले भारतीय, वहीं से भारतीय दूतावास और मिशन के वेब पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे.