लखनऊ। प्रदेश के निदेशक महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि प्रदेश में समान लिगांनुपात स्थापित करने व कन्या भू्रण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गयी थी। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गयी है।
योजना के संचालन हेतु वेब पोर्टल का विकास किया गया है। योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तिरित की जाती है। श्री राय ने बताया कि योजना के अन्तर्गत मुख्यतः ऐसे लाभार्थी पात्र होते हैं जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपये 3 लाख तथा जिनके परिवार में अधिकतम् दो बच्चे हों।