Court Order पर Action:लखीमपुर में ज़मीनी विवाद में 49 परिवार बेदखल, विरोध!

लखीमपुर में ज़मीनी विवाद

लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के बरसोला कलां गांव में वर्षों पुराने जमीन विवाद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन की टीम शनिवार को भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ गांव पहुंची, जहां 49 परिवारों को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया।

विवाद की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब अब्दुल करीम नामक व्यक्ति ने एक एकड़ 09 डिसमिल जमीन खरीदी थी। लेकिन समय के साथ 49 परिवारों ने इस जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिए। 1988 में अब्दुल करीम ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया, जिसमें उनके पक्ष में फैसला आया।

अब्दुल करीम की मृत्यु 2007 में हो गई, लेकिन उनके परिवार ने न्याय की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा किया, जिसने 2016 और 2018 में कब्जा दिलाने का आदेश दिया। मामला बाद में उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने जनवरी 2025 में सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया।

दूसरी ओर, जिन 49 परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, उनका कहना है कि उन्होंने यह जमीन वर्षों पहले अब्दुल करीम से ही खरीदी थी। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि गांव में एक बार हुए भीषण अग्निकांड में उनके तमाम कागजात जलकर नष्ट हो गए। इससे पहले 21 मार्च 2025 को भी प्रशासन की टीम गांव में कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई रोकनी पड़ी थी।

एसडीएम राजीव निगम ने कहा कि, “यह कार्रवाई उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोर्ट के आदेश के पालन हेतु प्रतिबद्ध है।”

फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि आदेश के तहत ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि ग्रामीण इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध जारी रखे हुए हैं।