अमर भारती : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत ने उनके पति और लोकसभा सांसद शशि थरूर की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। थरूर ने अर्जी दायर कर उनके केस की जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न करने संबंधी आदेश को बरकरार करने का आग्रह किया है। निचली अदालत ने उनकी अर्जी पर अभियोजन पक्ष को यह जानकारी किसी से साझा न करने का आदेश जुलाई 2018 में दिया था।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने शशि थरूर की अर्जी पर फैसला सुनाने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर आरोपी हैं। कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उनके केस की जानकारी साझा करने का अधिकार पुलिस या अभियोजन के पास नहीं है। यह जानकारी केवल अदालत ही केस से जुड़े पक्षों को दे सकती है। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके केस की जानकारी मीडिया में लीक होने से उसकी गलत व झूठ रिपोर्टिंग की जाती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई का उनका अधिकार प्रभावित होता है। इसलिए यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष को न देने संबंधी आदेश को जारी रखा जाए।
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