केशव मौर्य की फर्जी डिग्री के मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप, दिए जांच के आदेश

कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। 2017 में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे व फिलहाल उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य पर यह आरोप लगा है कि उनकी हाई स्कूल की डिग्री फर्जी हैं। इस मामले में प्रयागराज की एडिशनल चीफ़ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने बुधवार को इस मामले में पुलिस को शुरुआती जांच करने के आदेश दिए हैं।

बीजेपी नेता ने दायर की याचिका

आपको बता दे कि मौर्य के खिलाफ याजिका दायर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवाकर त्रिपाठी है। उप मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने हाई स्कूल का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हासिल किया है। दिवाकर त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ याचिका दायर कर यह मांग की है कि मौर्य का निर्वाचन और उन्हें मिले पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया जाए।

एसीजेएम ने दिए आदेश

एसीजेएम नम्रता सिंह ने प्रयागराज, कैंट के पुलिस अफ़सर को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जमा करें। मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। बताना होगा कि, दिवाकर त्रिपाठी ने अपनी दायर याचिका में लिखा है कि मौर्य फर्जी डिग्री के आधार पर अब तक पांच चुनाव लड़ चुके हैं।

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