भारत निर्वाचन आयोग ने 115 राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से बाहर किया

लखनऊ, भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त 2025 को आदेश जारी करते हुए 115 राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से बाहर कर दिया है। ये वे दल हैं जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक न तो विधानसभा चुनाव लड़ा और न ही लोकसभा चुनाव, साथ ही उत्तर प्रदेश में अपने पंजीकृत पते पर उनका कोई वजूद भी नहीं पाया गया।

यह कार्रवाई भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी, आयकर अधिनियम 1961 के संबंधित प्रावधानों और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत की गई है। सूची से बाहर किए गए दल अब चुनाव चिन्ह और अन्य कानूनी लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राजनीतिक दल को इस आदेश से आपत्ति है, तो वे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग के पास अपील कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में सूची से बाहर किए गए दलों की जिलेवार जानकारी आगामी चहको में प्रकाशित की जाएगी। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

इस फैसले का चुनावी परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन यह कदम राजनीतिक दलों के पंजीकरण और चुनावी प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।