लखनऊ. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के स्थानिक अभियंता अनिल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनके ऊपर अयोध्या में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे।
आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अनिल कुमार के खिलाफ धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कराकर आरोपों की गहन विवेचना की जाए। अनिल राजकीय मेडिकल कॉलेज अयोध्या के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं।
बताया जा रहा है कि अनिल राजकीय निर्माण निगम अयोध्यांल अयोध्या में तैनात थे और प्रॉजेक्ट के इंचार्ज थे। अनिल कुमार के अलावा सीएम ने यूपीआरएनएन के तत्कालीन महाप्रबंधक के खिलाफ विवेचना के दौरान वैज्ञानिक/अभिलेखीय साक्ष्य संकलित करते हुए कार्यवाई की संस्तुति दी है।
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हरदोई में तैनाती के दौरान भी आई थीं शिकायतें
अयोध्या से पहले अनिल कुमार हरदोई मेडिकल कॉलेज इकाई में तैनात थे। वहां भी इन पर टेंडर में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, जिस पर उन्हें हरदोई से हटा कर सूडा इकाई का प्रभारी बनाया गया था। अयोध्या मेडिकल कालेज का काम सूडा इकाई के तहत ही चल रहा था।
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डेप्युटी सीएम से ठेकेदारों ने की थी शिकायत
सूत्रों की मानें तो अयोध्या मेडिकल कॉलेज इकाई के ठेकेदारों ने अनिल कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन और डेप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या से की थीं।