हटाये जायेंगे सार्वजनिक स्थल पर बने धार्मिक स्थल, ड्राफ्ट तैयार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों या सड़क किनारे बने सभी धर्मिक स्थलों की लिस्ट बनाकर इनकी एक सूची शासन को भेजने को कहा था। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस फैसले ओर कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनेगा।
तीन साल की सजा की सिफारिश
जानकारी के अनुसार सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में पेश कर सकती है। इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर जितने भी धार्मिक स्थल बनाया गया तो 3 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। यूपी के विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी को इस कानून का ड्राफ्ट भी सौंप दिया है। जिसमे अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने के लिए तीन साल जेल काटनी पड़ सकती है
आयोग का तीन श्रेणियों में प्रस्ताव
आयोग ने यह प्रस्ताव तीन श्रेणियों में दिया है। पहली श्रेणी में एक निश्चित तारिक के पहले बने धार्मिक स्थलों को नियमानुकूल करने की सिफारिश की है जिसमे ट्रैफिक को लेकर कोई बाधा नही हो। दूसरी श्रेणी में धार्मिक स्थलों को छोटा या शिफ्ट करने की सिफारिश की गई है। जबकि तीसरी श्रेणी में एक निर्धारित तिथि के बाद बनाए गए धार्मिक स्थलों को सीधे तौर पर हटाने की सिफारिश की गई है
राजस्थान और मध्यप्रदेश में पहले से ही ये कानून लागू
राजस्थान और मध्यप्रदेश में यह कानून पहले से ही लागू हैं। यूपी में इस कानून को लेकर जो ड्राफ्ट बना है वह इन दोनों राज्यो के कानून के आधार पर ही बनाया गया है। बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने सड़क पर या सड़क किनारे कराए गए धार्मिक स्थलों को हटवाने के आदेश दिया था। बीते दिनों बारंबकी ने शासन के आदेशो का पालन करते हुए सड़क किनारे बनी मजार को हटा दिया था।