
झांसी। विधान सभा चुनाव के दौरान खलल डालने के उद्देश्य से विदेशी असलाह कारतूस सप्लाई करने वाले दो बंगलादेशियों को आज न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोप सिद्ध होने के बाद यह आदेश जारी किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी तेज सिंह गौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के दौरान जनपद झांसी में पुलिस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में लगी हुई थी। 14 जनवरी 2022 को सूचना मिली कि कुछ बंगलादेशी बिना प्रपत्रों के विदेशी करंसी और असलाह कारतूस सप्लाई कर चुनाव में खलल डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक मकान लूट डकैती के लिए चिन्हित किया था।
सूचना के आधार पर थाना सीपरी बाजार और एसओजी टीम ने ग्वालियर रोड झांसी कानपुर मार्ग पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। मुखबिर ने संकेत दिया कि वहीं वे बंगलादेशी हैं। पुलिस ने उन्हें समर्पण करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने घेराबंदी कर हवाई फायरिंग की और तीन आरोपियों को पकड़ लिया। उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।
पूछताछ में तीनों ने अपने नाम बताए – भड़कथ कुंवर खली उर्फ सुलेमान, अलामी उर्फ मिंटू और जाकिर खान उर्फ असलम। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अलामी उर्फ मिंटू गैरहाजिर रहा, जिसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर सुलेमान उर्फ जिलमन और जाकिर उर्फ असलम खान को चार वर्ष का कारावास और पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले ने चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा और निगरानी के महत्व को फिर उजागर किया है।