नई दिल्ली। गुजरात में झुग्गियों पर बुल्डोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने बुल्डोजर चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश देते हुए बुधवार तक झुग्गियां न गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया है। बता दे गुजरात के एक स्थान पर राज्य सरकार ने 5000 झुग्गियां गिराने का फैसला लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगा दी रोक?
याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस के अनुसार 2016 को हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी थी। वकील कॉलिन गोंजाल्विस नेकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताया कि हाई कोर्ट ने मामले पर रोक को हटा दिया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने झुग्गियों को तोड़ने का फैसला किया है। उन्होने कोर्ट से आपील कि वह रोक को फिर से लगा दे।
झुग्गियों को क्यों तोड़ा जा रहा हैं?
गुजरात में सूरत जलगांव रेलवे लाइन पर 10 किलोमीटर के दायरे में यह झुग्गियां बनी हुई हैं। निवासियों ने कोर्ट में आरोप लगाया कि रेलवे उन्हें बिना किसी नोटिस और पुनर्वास दिए हटाना चाहता है।