नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स की डॉक्युमेंट्री बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने चोकसी की सिंगल-जज बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, जिसने डॉक्यूमेंट्री की प्री-स्क्रीनिंग की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, और मामले को 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
सुनवाई की पिछली तारीख को पीठ को सूचित किया गया था कि चोकसी ने मामला दर्ज करने से पहले भारत छोड़ दिया था, वहीं अदालत ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ सुनवाई चलती रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान वाली जिविजन बेंच के समक्ष वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मेहुल चोकसी ने सीबीआई द्वारा एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले भारत छोड़ दिया था।
दलीलें तब दी गईं, जब अदालत चोकसी द्वारा एकल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए नेटफ्लिक्स के बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया की रिलीज को स्थगित करने की मांग की गई थी।
अग्रवाल ने यह वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. कौल और दयान कृष्णन की दलीलों के जवाब में दी, जो नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए थे और कहा कि चोकसी किसी भी राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि वह भारत का नागरिक नहीं है और इसलिए, किसी भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।
कौल ने तर्क दिया कि चोकसी द्वारा दायर की गई पूरी रिट याचिका एक ट्रेलर पर आधारित थी, जिसमें उसका उल्लेख भी नहीं था।
कौल ने आगे कहा कि उन्होंने उस सीरीज को देखा है और यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह उन विभिन्न साक्षात्कारों के संयोजन से अधिक कुछ नहीं है, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं।