इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली है. अब इस मुकदमे पर वैधता की याचिका की सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमा भारती और अन्य के खिलाफ लंबे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए 6 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है.
ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती और 6 अन्य की मुकदमे की वैधता की चुनौती याचिका पर दिया है.
महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती और समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी.
उमा भारती के खिलाफ मामला महोबा के थाना चरखारी में दर्ज हुआ था. याची का कहना है कि ये केस राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है. झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है.