#मेरठ सरकार अब हाईस्कूल पास युवा और प्रवासी श्रमिकों के उत्थान के लिए आगे आई है।
अब हाईस्कूल पास युवा और प्रवासी श्रमिक को अपना उद्योग लगाने पर सरकार स्वरोजगार में मदद करेगी।
धनराशि की आवश्यकता है
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र वीके कौशल ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के दौर में यदि प्रवासी श्रमिक बेरोजगार हैं एवं स्वयं का अपना रोजगार करना चाहते हैं और उनको धनराशि की आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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युवा और श्रमिकों को हाईस्कूल पास, आयु 18 से अधिक व 40 वर्ष से कम होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इच्छुक युवक-युवती को अधिकतम 25 लाख रूपये तक का उद्योग — सर्विस सेक्टर का उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में
आनलाईन पोर्टल- वेबसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर फार्म को अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
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अधिकतम 25 लाख रूपये
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा लगाये जा रहे प्रोजेक्ट-परियोजना की लागत अधिकतम 25 लाख रूपये है। इस पर प्रदेश सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए स्व-रजगार के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। आवेदन कर योजना का लाभ उठाते हुए अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं।
इसके साथ वे अपने साथ-साथ अन्य बेरोजगार युवकों को भी रोजगार प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। अन्य जिले से आए प्रवासी श्रमिक जो मूलतः मेरठ के निवासी हैं वह भी स्व-रोजगार हेतु आवेदन कर सकते हैं उन्हें योजना में विशेष वरीयता दी जाएगी।