झांसी: डीजीसी क्राइम मृदुलकांत की मेहनत रंग लाई, बकरा व्यापारी हत्यारोपी को आजीवन कारावास

झांसी। चार वर्ष पूर्व बबीना में बकरा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सफलता डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविकांत गोस्वामी की अथक पैरवी का परिणाम है।

घटना 15 जनवरी 2021 की है। मृतक मोसिम कुरैशी पुत्र अफजाल कुरैशी बकरे का व्यापार करता था। सर्दी की रात करीब साढ़े नौ बजे मोसिम घर के बाहर आग के पास हाथ ताप रहा था। उसी दौरान आरोपी मौसिम उर्फ चंदा कुरैशी, जो मृतक के साथ व्यापार विवाद में था, वहां आया और विवाद करने लगा। बात बढ़ने पर आरोपी अपने घर भागकर तमंचा लाया और मृतक की कनपटी पर गोली चला दी। घटना के बाद मृतक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। न्यायालय में डीजीसी क्राइम मृदुलकांत और सहायक शासकीय अधिवक्ता रविकांत गोस्वामी ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश कर आरोपी के अपराध को सिद्ध किया। इसके बाद जिला सत्र न्यायधीश कमलेश कच्छल ने आरोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लेते हुए जिला कारागार भेज दिया गया है। डीजीसी क्राइम मृदुलकांत ने कहा कि इस तरह की कठोर कार्रवाई से अपराधियों में भय पैदा होगा और समाज में न्याय की भावना मजबूत होगी।