
कासगंज। कासगंज जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है। एडीजे-02/गैंगस्टर कोर्ट ने थाना कासगंज क्षेत्र में दर्ज मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
फैसला अपराधियों के हौसले पस्त करने और आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोषियों में राज माहेश्वरी और मिनी माहेश्वरी (दोनों पुत्र सतीश माहेश्वरी), गौरव यादव और मोहन यादव (दोनों पुत्र कपूर चंद्र), तथा टिंकू गुप्ता (पुत्र हरिओम गुप्ता) शामिल हैं। सभी आरोपी कासगंज जिले के निवासी हैं।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी इस मामले में निर्णायक साबित हुई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के पर्यवेक्षण में टीम ने पूरी मेहनत से कार्रवाई की। अभियोजन पक्ष के जताए गए ठोस सबूत और प्रभावी दलीलों ने न्यायालय को दोषियों को सजा सुनाने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाना है। इस फैसले से अपराधियों को कानून के सामने झुकने और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्यवाही से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और जनता का पुलिस एवं न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।
इस कार्रवाई से न केवल अपराधियों को कड़ी चेतावनी मिली है बल्कि यह भी संदेश गया है कि कानून के खिलाफ कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन को और तेज करने की तैयारी की जा रही है ताकि अपराधियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखा जा सके और नागरिक सुरक्षित महसूस करें।