
मैनपुरी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार कमल सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीन दयाल विद्या मंदिर सरवा भोगांव में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान कमल सिंह ने छात्र-छात्राओं को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिनमें—दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, महिलाओं से संबंधित गिरफ्तारी के अधिकार, पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994, तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकार शामिल थे।
इसके साथ ही बाल-विवाह, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया। कमल सिंह ने डीएडब्लूएन यूनिट (इग्स संबंधित), जागृति यूनिट (विधिक जागरूकता), आशा यूनिट (बाल विवाह उन्मूलन) और संवाद यूनिट (आदिवासी व घुमंतु समुदायों के लिए न्याय पहुंच) के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
इसके पश्चात जिला प्रोबेशन समन्वयक राजीव कुमार यादव और बाल पर्यवेक्षक अधिकारी सुश्री किरण कुमारी ने निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुत्री विवाह अनुदान योजना आदि सैन्यकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को दी।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्जुन लाल, जिला प्रोबेशन सहायक (कॉर्डिनेटर) राजीव कुमार यादव, बाल पर्यवेक्षक अधिकारी सुश्री किरण कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी रामरतन शाक्य, तथा कार्यालय सहायक संदीप सिंह उपस्थित रहे।