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पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू, ये नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना- Amar Bharti Media Group राज्य, पंजाब-हरियाणा

पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू, ये नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना

दिल्ली-एनसीआर में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया. सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा.

पंजाब के सभी होटल, रेस्त्रां और मैरिज पैलेसों रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी.

पंजाब में दिल्ली के मरीज की आमद को देखते हुए राज्य के निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा और अनुकूलन करने का भी निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने के लिए कहा है ताकि कोरोना को कोरोना के लिए अधिक निजी अस्पतालों की मदद ली जा सके.

ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एल-2 और एल-3 को मजबूत करने का आदेश दिया है. साथ ही उन जिलों की निरंतर निगरानी का आदेश दिया गया, जहां एल-3 सुविधाएं नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की आपातकालीन नियुक्तियां करने का भी निर्देश दिया है.

249 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 407 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी. विभागों से यह भी कहा गया है कि भविष्य में आवश्यक होने पर 4 वें और 5 वें वर्ष के एमबीबीएस छात्रों की भी मदद ली जाए.