नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब से महिलाएं एनडीए की परीक्षा दे सकती हैं। याचिका में योग्य माहिला अभ्यर्थियों के एनडीए में दाखिल होने की अनुमति भी मांगी है और सभी महिलाओं को 5 सितम्बर के परीक्षा की अनुमति भी दे दी हैं। किंतु एनडीए में एडमीशन होगा या नहीं यह कोर्ट के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करता है।
कोर्ट ने बताया इसे अनुच्छेद के खिलाफ
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इसका आंतिम निर्णय लिया हैं। जज ने कहा कि परीक्षा देने का आधिकार न देना अनुच्छेद 14,15 और 16,17 के विरोध हैं। याचिकाकर्ता ने कहा लिंग के अधार पर पारिक्षा का आधिकार न देना एंट्री के मौका से माहिलाओ को वाचिंत रखना हैं।
सैनिक स्कूलों में हो सकती हैं भर्तियां
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अब लड़कियां किसी भी स्कूलों में भर्ती ले पाएंगी। ज्यादातर भर्ती एनडीए की सैनिक स्कूलों से ही होती हैं। आशा हैं कि अब से महिलाएं भी सैनिक स्कूल जा सकेंगी।