शीर्ष अदालत ने कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वयता कर हल निकाला जाएं
नई दिल्ली। दिल्ली को घेर रही यूपी-हरियाणा की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलनरत है। जिसके चलते किसान अलग अलग बॉर्डरों को ही अपना घर समझ कर सीमाओं पर आंदोलन कर रहे है। जिससे कई सड़कें ब्लॉक होने की भी ख़बरें सामने आ रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को इसका हल निकालने के लिए अपना फैसला सुनाया है। दरअसल शीर्ष अदालत ने एक दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी दी। आपको बता दें कि नोएडा की एक याचिका कर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क को लेकर है याचिका
दरअसल याचिका नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने जारी की थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए। साथ ही याचिका में यह भी लिखा था कि नोएडा से दिल्ली जाने में जहां पहले 20 मिनट लगते थे। अब वहां 2 घंटे लग जाते हैं। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आखिर अब तक सड़कें बंद क्यों हैं। प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस कौल ने सुनाया फैसला
अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, ‘समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के हाथ में है। किसी भी कारण से सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।’ इस मसले के समाधान के लिए केंद्र सरकार को समय दिया जाता है। वह इस मसले का समाधान करे और हमें रिपोर्ट सौंपे।