
निघासन/खीरी। क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बकाया बिजली बिलों की वसूली को सुगम बनाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है। इस बार योजना में खास बात यह है कि पहली बार सरचार्ज के साथ बकाया मूलधन पर भी अधिकतम 25% की छूट दी जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर से फरवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी।
अधिशाषी अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया कि ओटीएस को ‘बिजली बिल राहत योजना–2025’ नाम दिया गया है। सरकार की मंशा है कि कोई उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले न दबे और राज्य की बिजली वितरण प्रणाली वित्तीय रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि यह जनता के लिए सरकार का उपहार है और जनसहभागिता को बढ़ावा देने वाली अभूतपूर्व पहल है।
तीन चरणों में मिलेगी राहत
रविंद्र कुमार के अनुसार योजना तीन चरणों में लागू होगी—
पहला चरण: 1 दिसंबर से
दूसरा चरण: 1 जनवरी से
तीसरा चरण: 1 फरवरी से
हर चरण के साथ छूट के प्रतिशत में बदलाव होगा, इसलिए पहले चरण में पंजीकरण और भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
100% सरचार्ज और 25% तक मूलधन में छूट
यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त जमा करते हैं,
तो उन्हें 100% सरचार्ज माफी मिलेगी।
मूलधन पर छूट इस प्रकार—
पहला चरण: 25% छूट
दूसरा चरण: 20% छूट
तीसरा चरण: 15% छूट
अधिशाषी अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पहले चरण में योजना का लाभ उठाकर अधिकतम छूट प्राप्त करें।
किन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा?
2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता
1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता
बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण की राशि पर भी छूट—
प्रथम चरण: 50% छूट
द्वितीय चरण: 45% छूट
तृतीय चरण: 40% छूट
गाँवों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान
रवींद्र कुमार यादव और विभागीय स्टाफ की मौजूदगी में
दौलतापुर, लोधपुरवा, बम्बहनपुर, खैरानी, दुबहा, दुर्गापुरवा, नंदपुरा समेत दर्जनों गाँवों में कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को योजना के लाभों की जानकारी दी जा रही है।