नगर पालिका पलिया के आदेश पर अपील विचारार्थ स्वीकार


लखीमपुर खीरी। नगर पालिका परिषद पलियाकलां द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील को अपर आयुक्त (न्यायिक) ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। यह मामला कुशुम गुप्ता पुत्री हरिनरायन लाल बनाम नगर पालिका परिषद पलियाकलां से जुड़ा है। प्रकरण में उपजिलाधिकारी पलिया द्वारा 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा अपील विलंब से दाखिल की गई थी। इस पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सीमा अधिनियम की धारा 05 के अंतर्गत विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए 200 रुपये के अर्थदंड के साथ विलंब को क्षम्य मानते हुए अपील को स्वीकार कर लिया।
अपर आयुक्त (न्यायिक) ने उपलब्ध अभिलेखों और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने के बाद यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही, आरोपित अर्थदंड को नियत तिथि तक राजकीय कोष में जमा कर उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया।
न्यायालय ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 21 जनवरी 2026 नियत की है। इसके अतिरिक्त, संबंधित अभिलेख उपजिलाधिकारी न्यायालय से तलब करने के निर्देश भी दिए गए हैं।