कुरअ़ान पर सुप्रीम फैसला, वसीम की याचिका ख़ारिज, 50 हजार जुर्माना

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय में ‘इस्लाम’ की धार्मिक पुस्तक कुरअ़ान शरीफ़ की आयतों पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वजीम रिज़वी द्वारा दायर की गई याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही, वसीम पर 50 हजार का जुर्माना ठोंका है। वसीम ने कहा था कि, इन आयतों को पढ़ाकर बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है।

याचिका को लेकर कितने गंभीर

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को इस याचिका की सुनवाई की। सुनवाई दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एसएलपी नहीें रिट है और आप बताइये कि आप अपनी याचिका को लेकर कितना गंभीर हैं?

आरोप निराधार और ठोंका जुर्माना

इस पर वकील ने कहा कि, ये आयतें मदरसों में बच्चों को पढाई जाती हैं और बच्चों को इससे मिसगाइड किया जा रहा है। यही आयतें पढाकर और समझा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यह याचिका निराधार है और इस पर 50 हजार का जुर्माना लगाकर इस याचिका को खारिज कर दिया है।

मां-भाई ने तोड़ा नाता

बताते चलें कि वसीम की इस याचिका के फाइल करने को लेकर काफी विवाद हुआ है। कई मुस्लिम संगठनों ने वसीम का जमकर विरोध किया है और उसकी पुरज़ोर खिलाफत में कई उलेमा भी उतरे थे। यहां तक कि रिज़वी के परिवार वाले भी रिज़वी के खिलाफ हैं। वसीम की मां और भाई ने उनसे अपने सभी रिश्ते नाते भी खत्म कर दिए हैं।

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