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लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा तीन दिन की पुलिस हिरासत में, मंत्री के बेटे पर है किसानों पर गाड़ी चलाने का आरोप- Amar Bharti Media Group उत्तर प्रदेश

लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा तीन दिन की पुलिस हिरासत में, मंत्री के बेटे पर है किसानों पर गाड़ी चलाने का आरोप

एसआईटी ने अदालत से मांगी थी 12 दिन की रिमांड

Lakhimpur Violence: अदालत ने मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। बीती 3 अक्टूबर को लखीमपुरी खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अयज मिश्रा टेनी की गाड़ी से किसानों को कुचलने वाली घटना में नई कड़ी जुड़ है। दरअसल किसानों को गाड़ी से रौंदने वाली एफआईआर के मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई दिनोें तक पुलिस की पहुंच से दूर रहने वाले आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी की पुलिस ने शनिवार को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। एसआईटी का कहना था कि पूछताछ में सहयोग न करने पर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद 11 अक्टूबर को उनकी पेशी तय थी। बता दें कि सोमवार को अदालत ने आशीष मिश्रा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

आशीष के खिलाफ हत्या का आरोप

तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी की हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्‍य संबंधित धाराओं में तिकुनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
घटना के बाद आशीष पर आरोप लगा कि वह उन कार में से एक में सवार था, जिसने घटना के दिन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे पर प्रदर्शन कर रहे चार किसानों को कुचल दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी में उसका नाम जोड़ा गया।

इन धाराओं में दर्ज है केस

जगजीत सिंह की शिकायत पर सोमवार को तिकुनिया थाने में आशीष तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ की हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल से वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।