यूपी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत गाज़ियाबाद में पेश होने को भेजा था समन
नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक उच्च न्यायलय की तरफ से राहत मिली। दरअसल एमडी मनीष माहेश्वरी को उत्तरप्रदेश पुलिस ने एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नोटिस जारी कर गाज़ियाबाद के लोनी थाने में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। जिसके बाद एमडी माहेश्वरी ने खुद को शिकंजे में फँसता देख कर्नाटक हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसका फैसला आ गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी राहत
कई महीनों से ट्विटर इंडिया एमडी का गाज़ियाबाद के थाने में पेश होने के लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल रोक लग गई है और यह रोक बीते शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई। जिसके कारण एमडी मनीष माहेश्वरी ने राहत की सांस ली।
धारा 41ए के तहत जारी किया था नोटिस
यूपी पुलिस ने एमडी मनीष माहेश्वरी को एक वायरल हो रहे वीडियो पर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत समन भेज कर गाज़ियाबाद के थाने में पेश होने को कहा था। जिसके खिलाफ मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी दर्ज की थी। जिसके बाद हर जगह खबर पालिका की चर्चाओं में एमडी मनीष माहेश्वरी को खूब घेरा गया। लेकिन अब फिलहाल कर्नाटक की न्याय पालिका ने फैसला सुना कर ट्विटर इंडिया के एमडी को राहत देने में मदद की।