मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा, पारदर्शिता और समयबद्धता पर दिया जोर

लखनऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन, मतदाता सूची के अद्यतन और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया।

सीईओ ने कहा कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न आने पाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीईओ कल तक राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर लें और उन्हें SIR की प्रक्रिया से अवगत कराएं। साथ ही राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध करें, ताकि वे बीएलओ की सहायता कर सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने सभी डीईओ को गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान और संग्रहण समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रिणवा ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो और इसके लिए बीएलओ को अपने बूथ पर घर-घर जाकर मतदाता सूची की शुद्धता का सत्यापन करना होगा। किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण और सम्भाजन समय से पूर्ण कर लिया जाए।

उन्होंने बताया कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने वृद्ध, दिव्यांग, बीमार एवं निर्धन मतदाताओं के लिए स्वयंसेवक तैनात करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं का नाम सूची में जोड़ा जाए। बीएलओ मतदाताओं से गणना प्रपत्र लेकर एक प्रति अपने पास रखें और दूसरी मतदाता को हस्ताक्षर सहित लौटाएं। शहरी एवं प्रवासी मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकेंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

कार्यक्रम की समय-सारिणी:

03 नवम्बर, 2025 तक: तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण

04 नवम्बर – 04 दिसम्बर, 2025: बीएलओ द्वारा घर-घर वितरण एवं संग्रहण

09 दिसम्बर, 2025: आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन

09 दिसम्बर, 2025 – 08 जनवरी, 2026: दावे और आपत्तियाँ

31 जनवरी, 2026 तक: सुनवाई, सत्यापन एवं निस्तारण

07 फरवरी, 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और समयबद्धता से ही निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की। बुधवार को सीईओ कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।